कमिश्नर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने श्री एन.पी. सुमन उपसंचालक, कृषि कल्याण तथा कृषि विभाग को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय रायसेन नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि श्री एन.पी. सुमन को मुख्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए जाने के बाद भी विगत 10 -12 दिनों से अपने कर्तव्य एवं मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। साथ-साथ ही वे उपार्जन जिला उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हैं इसकी बैठकों से भी वह लगातार रूप से अनुपस्थित रहे हैं। यह कार्यवाही कलेक्टर रायसेन के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। |
कमिश्नर ने किया रायसेन के उपसंचालक कृषि को निलंबित